सुप्रीम कोर्ट में EVM पर बड़ा फैसला | Lok Sabha Election 2024

 सुप्रीम कोर्ट में EVM पर बड़ा फैसला


दो जजों की पीठ EVM और VVPAT को लेकर सुनवाई कर रही है। 


EVM और VVPAT को लेकर बहुत साडी याचिका लगी हुई थी लेकिन दो याचिका बहुत महत्वपूर्ण है एक याचिका ADR की है (Association for Democratic Reforms) और दूसरी याचिका अनिल कुमार अग्रवाल इन दोनों याचिकाओं से क्या हम यह देख रहे है की इस याचिका ये देश के लोकतंत्र और मजबूत किया जा सकेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट आज वो फैसला सुनाएगा जिसका इंतजार हम सभी को है खासकर उन मतदाताओं को है , मतदात जिसको वोट देते है क्या वह वोट उन्ही कंडीडेट को जाता है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों का कहना है कि एक जज जो है Amalendu Upadhyay, Prashant Bhushan वहा ADR के रूप में एक वकील है उनका कहना यह है की EVM एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमे छेड़ छाड़ भी की जा सकती है क्यों की इस EVM मशीन में प्रोग्रामिंग भी किया जा सकता है यहाँ तक की जर्मन कोर्ट ने भी EVM Machine को भी  अवैध घोषित किया था, भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी EVM में VVPAT क्यों ले कर आयी आख़िर कोर्ट ने VVPAT क्यों लायी क्यों कि कही न कही EVM में गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे रही हो, तभी तो कोर्ट ने VVPAT को जरुरी कर दिया गया है। 

Lok Sabha Election 2024



चुनाव के द्वारान EVM Machine की जगह पर बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करने की उठी मांग :-

कोर्ट के एक याचिका में कहा गया की अगर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तमाल करने का नियम है तो यानि सभी चुनावो में इसी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए,याचिका के मुताबिक EVM Machine के मामले में क्या चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्तिथि में ही इसी मशीन द्वारा चुनाव कराने का विचार कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है, याचिका के अनुसार देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं यह विपक्षी पार्टी का कहना है और विपक्ष पार्टी काफी लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती रहती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आई है।
यहाँ तक कि इस याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, के तहत 1951 (Representation of the Peoples Act, 1951) और चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही वोट डाले जाएंगे।

ऐसी स्तिथि में EVM पर चुनाव आयोग विचार विमर्श कर के जल्दी ही हल निकालेंगे क्यों की चुनाव का समय नजदीक आ चूका है इस लिए आप सभी मतदाताओं को चिंता नहीं करनी है आपको केवल अच्छे और जनहित कल्याणकारी प्रतिनिधिओ को चुनना है।

 अभी तक की खबर में बताया जा रहा है की  VVPAT के माध्यम से ही चुनाव कराये जायेंगे हालांकि कल तक पूरी सच्चाई निकल कर आजायेगी।
Blog Post with Voting Poll

Post a Comment

0 Comments